प्रयागराज: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के साथ कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज

प्रयागराज: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के साथ कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज

Prayagraj: Case filed against Swami

Prayagraj: Case filed against Swami Avimukteshwarananda

प्रयागराज। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर हुई घटना के बाद चर्चा में आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सहित अन्य के खिलाफ अब बच्चों से कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज होगा। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला अदालत के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी पुलिस को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि विवेचना निष्पक्ष, स्वतंत्र और शीघ्र की जाए। इस दौरान पीड़ितों की पहचान और गरिमा की रक्षा संबंधी उपबंधों का पालन किया जाए।

अदालत में पीडि़त बच्चों का दर्ज हुआ था बयान 

बताया गया है कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रम्हचारी की ओर से बीते माह न्यायालय में अर्जी दी गई थी। इसमें उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुदानंद सहित अन्य पर माघ मेले के दौरान नाबालिग लड़कों से कुकर्म करने का आरोप लगाए थे। अदालत में पीड़ित बच्चों को पेश करके उनका बयान भी दर्ज कराया गया था। तब कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से मामले की जांच करके आख्या मांगी गई।

कोर्ट ने कहा- आरोप गंभीर प्रकृति के हैं

शनिवार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पीड़ित बच्चों के कथन, स्वतंत्र साक्षियों के बयान, पुलिस कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, जांच के दौरान संकलित सामग्री के परीक्षण से पता चलता है कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लैंगिक उत्पीड़न के स्पष्ट आरोप शामिल हैं, जो संज्ञेय अपराध प्रकट करते हैं। ऐसे में अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद सहित अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने का आदेश दिया है।

क्या बोले झूंसी थानाध्यक्ष?

उधर, झूंसी के थानाध्यक्ष महेश मिश्रा का कहना है कि अभी तक उन्हें कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने पर मुकदमा कायम कर विवेचना की जाएगी।